कोटा में प्रेमी-प्रेमिका का हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस की जीप पर चढ़कर किया हंगामा – rajasthan kota lovers high voltage drama police jeep video lclnt

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कोटा की सड़कों पर शुक्रवार रात ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. एक प्रेमी-प्रेमिका पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए और 10 मिनट तक हाईवोल्टेज ड्रामा करते रहे. इस दौरान युवक ने पुलिसकर्मियों को गालियां दीं, जबकि लड़की पुलिस से रहम की भीख मांगती रही.

रामपुरा थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी रोड पर देर रात पुलिस गश्त कर रही थी. तभी सरोवर टॉकीज के पास खड़े युवक-युवती पुलिस को देखते ही भागने लगे. शक होने पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया. लेकिन अंदर बैठने के बजाय दोनों सीधे पुलिस जीप की छत पर चढ़ गए.

जांच में सामने आया कि 22 साल का युवक नशे की हालत में था और 17 साल की नाबालिग लड़की को घर से भगाकर लाया था. लड़की के परिवार ने पहले ही नान्ता थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

10 मिनट तक सड़कों पर तमाशा
लड़की बार-बार चिल्लाती रही, ‘छोड़ दो इसे, यह गलत नहीं है.’ पुलिस ने नीचे उतरने की चेतावनी दी तो लड़की रोने लगी और बोली– ‘मैं ले आती हूं इसे नीचे.’ नशे में धुत युवक लगातार गाली-गलौज करता रहा.
बैलेंस बिगड़ने पर दोनों गाड़ी की छत पर ही गिर पड़े.

पुलिस ने दर्ज किया केस
रामपुरा थाना अधिकारी महेश कारवाल ने बताया कि युवक-युवती की पहचान हो चुकी है. युवक के खिलाफ पुलिस जीप पर चढ़कर हंगामा करने और गाली-गलौज करने का केस दर्ज कर लिया गया है. साथ ही नान्ता थाना पुलिस को भी सूचना दी गई है.

नाबालिग को लेकर भागने पर क्या है सजा
नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले जाना या अपने पास रखना भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध है. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की को उसके माता-पिता या अभिभावक की अनुमति के बिना ले जाता है, तो यह अपहरण माना जाता है, जिसकी सजा सात साल तक की कैद और जुर्माने के रूप में हो सकती है. वहीं धारा 366 में यदि लड़की को शादी या यौन शोषण के इरादे से भगाया गया है, तो आरोपी को दस साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है. 

इसके अलावा, पॉक्सो एक्ट (POCSO Act, 2012) के तहत नाबालिग के साथ किसी भी तरह का यौन संबंध अपराध माना जाता है, भले ही लड़की ने सहमति दी हो. इस कानून के तहत सात साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा का प्रावधान है. खासतौर पर यदि लड़की की उम्र 16 साल से कम है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध सीधे तौर पर बलात्कार की श्रेणी में आएगा और आरोपी को सख्त सज़ा का सामना करना पड़ेगा. कुल मिलाकर, नाबालिग लड़की को भगाने या उसके साथ संबंध बनाने पर आरोपी को जेल, जुर्माना और कई मामलों में उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.

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