उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मैसेज के जरिए तीन तलाक का मामला सामने आया है. दहेज के लिए प्रताड़ित करने के बाद व्हाट्सएप पर अपनी पत्नी को अवैध रूप से तीन तलाक देने के आरोप में एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना बसेरा गांव में हुई.
सर्किल ऑफिसर (सीओ) रविशंकर ने बताया कि पीड़िता आसमा द्वारा अपने पति हसन, सास रशीदा और दो देवरों सलीम और शाकिर के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई. शिकायत के अनुसार, आसमा ने नवंबर 2017 में हसन से शादी की थी. उसने आरोप लगाया कि उसे दहेज के लिए लगातार परेशान किया जाता रहा और बाद में वह अपने माता-पिता के साथ रहने चली गई.
उसने दावा किया कि 31 मार्च, 2025 को उसके पति ने कथित तौर पर उसे व्हाट्सएप पर अवैध रूप से तीन तलाक देते हुए एक संदेश भेजा था. दहेज निषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. सीओ ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. इस कानून के तहत तत्काल तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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