माता या पिता गवर्नमेंट जॉब में हों तो उनके बच्चों का अपॉइंटमेंट होगा इललीगल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर मृतक employee के पति या पत्नी पहले से गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनके बेटे या बेटी को इस कोटे के तहत नौकरी नहीं दी जा सकती है
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