दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-2 नियम बीती रात से लागू हो गया है. इसके तहत डीजल जनरेटर पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी ताकि प्रदूषण कम किया जा सके. अस्पतालों में यदि आकस्मिक रूप से लिफ्ट का उपयोग होता है तो ही अनुमति रहेगी. पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों और परिवहन का उपयोग करें.
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