9 मिनट पहले
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करिश्मा कपूर के एक्स पति और बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 12 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले से संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर का नाम हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि मंधीरा इस कानूनी कार्रवाई का हिस्सा नहीं हैं।
यह आदेश संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। दरअसल, प्रिया ने आरोप लगाया कि मंधीरा कपूर इस मामले में ‘बैकडोर एंट्री’ करने की कोशिश कर रही थीं।
प्रिया कपूर की याचिका में यह भी कहा गया कि मंधीरा कपूर की ओर से जो वकील पेश होने वाले थे, वे न तो कोर्ट में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने कोई दलील पेश की, जबकि बेंच ने सभी वकीलों को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा था।
मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर इस मामले के केस इतिहास का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मंधीरा कपूर ने इस मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने के लिए कोई भी आवेदन दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उनका नाम और उनके वकीलों के नाम का शामिल होना, इस कानूनी प्रक्रिया में अनुचित लाभ उठाने की एक जानबूझकर की गई कोशिश प्रतीत होता है।
इस केस की सुनवाई कर रहीं जज ज्योति सिंह ने कहा कि 10 सितंबर वाले आदेश में गलती से मंधीरा कपूर के वकीलों की मौजूदगी दर्ज कर दी गई थी, जबकि वो असल में कोर्ट में मौजूद नहीं थे। कोर्ट ने रिकॉर्ड में सुधार करते हुए यह साफ़ कर दिया कि मंधीरा कपूर अपने भाई संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े चल रहे केस की पक्षकार नहीं हैं।
बता दें, 10 सितंबर को कोर्ट ने संजय कपूर की चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा पेश करने का आदेश दिया था और सभी पक्षों से दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा था। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की गई है।