रैपर हनी सिंह पर दर्ज एफआईआर को मोहाली लोक अदालत में रद्द कर दिया गया है। (फाइल शॉट)
पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय लोक अदालत ने मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह (हरदेश सिंह औलख) के खिलाफ दर्ज केस में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। यह मामला 2018 में रिलीज हुए गाने मखना में महिलाओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमा
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जानकारी के मुताबिक मटौर थाना, मोहाली में हनी सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 509, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और अश्लील प्रतिनिधित्व की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। यह शिकायत एएसआई लखविंदर कौर और उस समय की पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन रहीं मनीषा गुलाटी के बयानों पर दर्ज की गई थी।
6 साल पुराना केस रद्द किया गया
सुनवाई के दौरान दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत में बयान दर्ज करवाते हुए साफ कर दिया कि उन्हें केस रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि संबंधित गाने को सेंसर बोर्ड (CBFC) ने 27 दिसंबर 2018 को ही मंजूरी दे दी थी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस केस में किसी विशेष महिला को प्रत्यक्ष तौर पर पक्षकार नहीं बनाया गया था।
प्रेसीडिंग ऑफिसर अनीश गोयल ने फाइल की समीक्षा करने और शिकायतकर्ताओं की सहमति पर विचार करने के बाद पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही यो यो हनी सिंह के खिलाफ 6 साल पुरानी कानूनी लड़ाई पर विराम लग गया।

रैपर हनी सिंह पर दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी गई है।
पढ़ें क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 2018 में रिलीज हुए एल्बम मखना के एक गीत में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों के इस्तेमाल को लेकर रैपर हनी सिंह के खिलाफ मोहाली के मटौर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह कार्रवाई पंजाब महिला आयोग की सिफारिश पर की गई थी और उस समय आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने गीत को राज्य में बैन करने की भी मांग उठाई थी।
हालांकि, लंबी सुनवाई और दोनों शिकायतकर्ताओं की सहमति के बाद अब अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और हनी सिंह के खिलाफ दर्ज यह एफआईआर रद्द कर दी गई है।