Shilpa Shetty Fraud Case, Bombay High Court hear plea against LOC in the fraud case, said- if you want foreign trip submit 60 crore | धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका: याचिका दायर कर विदेश जाने की इजाजत मांगी, कोर्ट बोला- पहले 60 करोड़ जमा करो, फिर विचार करेंगे

Shilpa Shetty Fraud Case, Bombay High Court hear plea against LOC in the fraud case, said- if you want foreign trip submit 60 crore | धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका: याचिका दायर कर विदेश जाने की इजाजत मांगी, कोर्ट बोला- पहले 60 करोड़ जमा करो, फिर विचार करेंगे


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28 मिनट पहले

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शिल्पा-राज के खिलाफ अगस्त 2025 में 60 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। - Dainik Bhaskar

शिल्पा-राज के खिलाफ अगस्त 2025 में 60 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है।

60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ LOC (लुक आउट सर्कुलर/नोटिस) जारी किया गया था, जिससे उनके विदेश भागने पर रोक लगाई जा सके। हालांकि एक्ट्रेस ने इसके खिलाफ एक याचिका दायर करते हुए विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि अगर वो विदेश जाना चाहती हैं तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने याचिका में 4 ट्रिप की इजाजत मांगी थी। पहली ट्रिप 2 अक्टूबर-5 अक्टूबर तक थाइलैंड की होनी थी। जो अब मुमकिन नहीं है। दूसरी इजाजत उन्होंने 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक लॉस एंजिलिस की और तीसरी 25 अक्टूबर को कोलंबो और चौथी ट्रिप 20 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 की फॉरेन ट्रिप की भी परमिशन मांगी है।

याचिका में मेंशन की गई ट्रिप डीटेल।

याचिका में मेंशन की गई ट्रिप डीटेल।

बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड ने कपल की याचिका पर सुनवाई की। शिल्पा के वकील ने कोर्ट में कहा कि जो पहली फैमिली ट्रिप (2 अक्टूबर-5 अक्टूबर तक) होने वाली थी, वो अब संभव नहीं है, लेकिन यूट्यूब के एक इवेंट के लिए लॉस एंजिलिस जाना शिल्पा के लिए जरूरी है।

इस पर बेंच द्वारा शिल्पा के वकील से इस इवेंट की डीटेल्स मांगी गईं। इस पर वकील ने कहा कि उन्हें इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के फोन कॉल्स आए हैं। हालांकि न्यायधीश ने जवाब से असंतुष्ट होकर कहा-

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सिर्फ फोन कॉल्स का हवाला देना पर्याप्त नहीं है। इसके (इवेंट के) बारे में आपके पास लिखित सूचना होगी। अगर आप सिर्फ कॉल्स की बात कर रहे हैं तो फिर वो फोन नंबर दीजिए, हम खुद उसका वैरिफिकेशन करवा लेंगे।

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इस पर मुख्य न्यायधीश ने कहा कि जांच में सहयोग के चलते ही दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया।

सुनवाई में मौजूद शिकायतकर्ता के वकील ने शिल्पा-राज की याचिका का विरोध कर कहा-

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जहां तक मेरी जानकारी है, ये दोनों (शिल्पा-राज) विदेशी नागरिक हैं, इसलिए इस बात की आशंका है कि ये देश छोड़कर भाग सकते हैं।

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दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद बेंच ने शिल्पा-राज के वकील से कहा-

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पूरी रकम (60 करोड़ रुपए) को इस कोर्ट में जमा करें। उसके बाद हम आपकी रिक्वेस्ट पर विचार करेंगे, लेकिन यह उनके तर्कों पर निर्भर होगा।

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जब वकील द्वारा कहा गया कि उन्हें इस बात के निर्देश लेने होंगे, तो उन्हें जवाब मिला, “हां, रकम जमा करो, फिर हम विचार करेंगे।” सुनवाई के बाद ये मामला 14 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है।

क्या है 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला?

अगस्त 2025 में मुंबई के एक बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई है। दीपक कोठारी के मुताबिक, उनकी मुलाकात 2015 में एजेंट राजेश आर्या के जरिए शिल्पा और कुंद्रा से हुई थी। उस समय दोनों बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे और शिल्पा के पास कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर थे।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज मामले की FIR की कॉपी।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज मामले की FIR की कॉपी।

शिकायत के अनुसार, एक मीटिंग में तय हुआ कि शिल्पा और राज कुंद्रा की कंपनी को दीपक लोन देंगे। कंपनी के लिए 75 करोड़ रुपए का लोन मांगा था, जिस पर 12% सालाना ब्याज तय हुआ।

दीपक कोठारी का आरोप है कि बाद में शिल्पा और कुंद्रा ने उनसे कहा कि लोन पर टैक्स की परेशानी आ सकती है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाते हैं और हर महीने रिटर्न देंगे। अप्रैल 2015 में कोठारी ने करीब 31.95 करोड़ रुपए की पहली पेमेंट की। टैक्स से जुड़ी परेशानी जारी रहने पर सितंबर में दूसरी डील हुई और जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच उन्होंने 28.54 करोड़ रुपए और ट्रांसफर किए।

कुल मिलाकर उन्होंने 60.48 करोड़ रुपए दिए, साथ ही 3.19 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी के रूप में चुकाए। कोठारी का दावा है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा ने उन्हें पर्सनल गारंटी भी दी थी, लेकिन उसी साल सितंबर में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।

इसके बाद शिल्पा की कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने का मामला सामने आया। कोठारी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कई बार अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन कोई जवाब और पैसे नहीं मिले।

पहले मामला जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत दर्ज हुआ। चूंकि रकम 10 करोड़ से ज्यादा थी, इसलिए जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंप दी गई है। EOW इस केस की जांच कर रही है।

शिल्पा से हुई साढ़े 4 घंटे तक पूछताछ

7 अक्टूबर को धोखाधड़ी के मामले में EOW (इकोनॉमिक ऑफेंस विंग) की टीम ने शिल्पा शेट्टी के घर पहुंचकर करीब साढ़े 4 घंटे तक पूछताछ की है। शिल्पा के अलावा राज कुंद्रा का बयान भी दर्ज किया गया है। उनका नाम भी शिकायत में दर्ज है।

उनसे पूरे लेन-देन की जानकारी ली गई। फिलहाल जांच टीम उस कंपनी का ब्योरा निकाल रही है, जिससे उस समय शिल्पा और राज जुड़े हुए थे।

इसी मामले में राज से बीते हफ्ते भी पूछताछ हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बेस्ट डील को दीपक कोठारी द्वारा दी गई रकम को बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और प्रोड्यूसर एकता कपूर को बतौर प्रोफेशनल फीस दी जा चुकी थी।



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